हल्द्वानी: लोन न चुकाने पर 10 साल बाद एक साल की सजा
हल्द्वानी, अमृत विचार। ट्रक खरीदने के लिए फाइनेंस कंपनी से एक व्यक्ति ने लाखों रुपये का लोन लिया और फिर वापस नहीं किया। लोन के एवज में दिए चेक भी बाउंस हो गए। यह मामला पिछले 10 साल से न्यायालय में चल रहा था। अब इस मामले में न्यायालय ने दोषी को एक साल कारावास के साथ 18 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के कानूनी सलाहकार हेम चंद्र उपाध्याय और कलेक्शन मैनेजर हरीश पांडेय ने बताया कि 9 जनवरी 2011 को कोतवाली क्षेत्र निवासी विकास गुप्ता ने ट्रक खरीदने के लिए 7.25 लाख रुपये का लोन लिया था। इसके बदले में 9,55,700 रुपये का चेक गारंटी बतौर दिया था।
लोन लेने के बाद विकास ने न तो किस्त भरीं और उसका दिया चेक भी बैंक में बाउंस हो गया। वर्ष 2013 में विकास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं 9 जनवरी 2024 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडे की कोर्ट ने विकास गुप्ता को एक वर्ष के सादा कारावास और 18 लाख रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
