PMMVY योजना लागू करने में स्वास्थ्य विभाग फेल, फिसड्डी रहा कानपुर, इतना गिरा नीचे...
पीएमएमवीवाई योजना लागू करने में स्वास्थ्य विभाग फेल।
सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का लाभ लाभार्थियों को देने में कानपुर पूरे प्रदेश में सबसे फिसड्डी रहा। यहां तक कि मंडल के जिले भी कानपुर से काफी आगे रहे। इस योजना में जिले की रैंक 75 वें नंबर पर रही।
कानपुर, अमृत विचार। सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का लाभ लाभार्थियों को देने में कानपुर पूरे प्रदेश में सबसे फिसड्डी रहा। यहां तक कि मंडल के जिले भी कानपुर से काफी आगे रहे। इस योजना में जिले की रैंक 75 वें नंबर पर रही। यह हाल तब है, जब जिले के सरकारी अस्पतालों हैलट के जच्चा-बच्चा, डफरिन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन औसतन 50 प्रसव होते हैं।
सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत मातृ एवं शिशु मृत्यु दर का अनुपात कम करने और गर्भवती को अच्छा पोषण प्रदान करने के लिए शुरू की थी। लेकिन यह योजना कानपुर नगर में परवान नहीं चढ़ पा रही है।
स्वास्थ्य अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 28,382 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाना था। लेकिन मात्र 1,282 गर्भवतियों को ही योजना के तहत लाभांवित किया जा सका। योजना में आवेदन करने वाली तमाम महिलाओं को लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उन तक नहीं पहुंच सके।
पहली बार मां बनने पर दिए जाते पांच हजार
नोडल अधिकारी व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमित रस्तोगी के मुताबिक गर्भधारण से 570 दिन के अंदर लाभ के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। पहली बार मां बनने वाली गर्भवती को पोषण के लिए दो किस्तों में पांच हजार रुपये धनराशि मिलती है, प्रथम किस्त में तीन हजार और दूसरी किस्त में दो हजार रुपये लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में भेजी जाती है।
दूसरी संतान बालिका होने पर अब मिलते छह हजार
योजना में नई व्यवस्था के तहत अब द्वितीय संतान बालिका होने पर छह हजार रुपये एकमुश्त दिए जाते हैं। इसमें शिशु के जन्म से 270 दिन के अंदर लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है।
लाभ लेने के लिए यहां करें संपर्क
प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के जिला कार्यक्रम सहायक नियाज अहमद के मुताबिक योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सीएमओ कार्यालय कार्यालय या मोबाइल 8317055541 पर संपर्क किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों पर एएनएम व आशा कार्यकर्ता और ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों पर बीपीएम, बीसीपीएम, एमसीटीएस ऑपरेटर, एएनएम व आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। पीएमएमवीवाई वर्जन 2.0 योजना की जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉ. गजाला इरम के मुताबिक योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन pmmvy.wcd.gov.in पर किया जाएगा।
योजना के लिए पात्रता
- महिलाएं जिनकी कुल वार्षिक आय रुपये आठ लाख प्रति वर्ष से कम हो।
- मनरेगा जॉब कार्ड धारक हों।
- महिला किसान जो किसान सम्मान निधि की लाभार्थी हों।
- ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं।
- आयुष्मान भारत के तहत पीएमजेएवाई लाभार्थी महिलाएं।
- बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं।
- महिलाएं जो आंशिक (40 प्रतिशत) या पूर्णतः दिव्यांग हों
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाएं
- गर्भवती व धात्री महिला, आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी सहायिका व आशा कार्यकर्ता
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड लाभार्थी महिलाएं
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