अमरोहा : यातायात पुलिस ने वाहन चलाने वाले नाबालिगों के खिलाफ चलाया अभियान, दी चेतावनी
अमरोहा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की ओर से जारी 18 साल से कम आयु के बच्चों को दो पहिया वाहन नहीं चलाने के आदेश का शहर में सख्ती से पालन कराया गया। यातायात पुलिस ने वाहन चला रहे 18 साल से कम आयु के बच्चों को रोककर उन्हें हिदायत दी और आगे से दोपहिया वाहन चलाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के लड़के और लड़कियों का दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन चलाना उन्हें और उनके परिजनों पर बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि प्रदेश में 18 साल से कम आयु के बच्चों पर स्कूटर, बाइक या कार चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका आदेश उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजा गया है।
आदेश के जारी होते ही शहर के लकड़ा चौराहे पर यातायात पुलिस के उपनिरीक्षक भूपेंद्र चौधरी ने टीम के साथ अभियान चलाकर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाते हुए रोका और और उन्हें हिदायत देकर आगे से वहां न चलने के लिए जागरूक किया। इस दौरान यातायात पुलिस ने नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की। जिसमें बिना प्रदूषण के वाहन चलाने पर एक चालान, बिना बीमा एक चालान, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर तीन चालान, बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर चार चालान काटे।
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