नये साल 2024 पर हुड़दगिंयो से निपटने के लिए लखनऊ पुलिस तैयार, ज्वॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताई अपनी तैयारियां
अमृत विचार, लखनऊ। नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर को हुड़दंग करने वालो से निपटने के लिए लखनऊ पुलिस ने तैयारी कर ली है। 31 दिसंबर और नए साल के मौके पर शहर में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था की ओर से लखनऊ पुलिस को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं इससे पहले लखनऊ पुलिस ने बीते रविवार को आगामी 02 जनवरी तक लखनऊ शहर में धारा 144 लागू की है।
ब्रेथ एनालाइजर से ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग
लखनऊ पुलिस ने हुड़दंगो से निपटने के लिए शहर में सुरक्षित यातायात और शान्ति व्यवस्था को लेकर 16 जगहों पर डायवर्जन और 103 जगहों पर बैरिकेटिंग की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने 130 मोबाइल पार्टी बनायी हैं जो लगातार हर थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर हुड़दंगियों पर नजर रखेंगे। वहीं शहर के मुख्य चौराहों पर ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग की जाएगी।
सड़क पर खड़ी की गाड़ी, तो होगी चालानी कार्रवाई
बता दें कि 31 दिसंबर की शाम और नए साल पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की ओर से होटल, मॉल, बार, रेस्टोरेन्ट और सार्वजनिक स्थल पर आयोजनों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि होटल, मॉल, बार, रेस्टोरेन्ट के प्रबंधकों को आगन्तुकों के वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही पार्क कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगर सड़क पर वाहन पाया गया तो पार्क किये गये वाहनों को टो कर चालानी कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा बार के संचालकों को निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक बार का संचालन न करने और बार, मॉल्स, रेस्टॉरेन्ट, होटल में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लाउडस्पीकर्स की ध्वनि तीव्रता निर्धारित मानकों के अन्तर्गत नियन्त्रित रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे आम नागरिकों को परेशानी न हो।
थानों की पुलिस समेत अन्य पुलिसकर्मी भी रहेंगे तैनात
नव वर्ष को सकुशल सम्पन्न कराने को लेकर लखनऊ शहर में सभी थानों की पुलिस बल के अलावा 02 सहायक पुलिस आयुक्त, 06 निरीक्षक, 85 उपनिरीक्षक, 12 महिला उपनिरीक्षक, 260 मुख्य आरक्षी/आरक्षी, 95 महिला आरक्षी, 05 कम्पनी पीएसी की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम को भी अपने स्तर से ड्यूटियां लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि होटल, मॉल, बार, रेस्टोरेन्ट और सार्वजनिक स्थल पर दिशा निर्देशों का पालन न करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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