Pakistan : अदालत ने पीटीआई के चुनाव चिह्न, आंतरिक चुनाव से जुड़ी याचिका पर की सुनवाई

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Published By Priya
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पेशावर। पेशावर उच्च न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी की उस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई शुरू की, जिसमें पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) द्वारा पार्टी के संगठनात्मक चुनावों को असंवैधानिक घोषित करार देने और 'बल्ले' के रूप में चुनाव चिन्ह को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है। डॉन समाचार पत्र की खबर के मुताबिक, ईसीपी ने एक महीने से भी कम समय में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के आं‍तरिक चुनावों को दो बार रद्द कर दिया था, जिसके बाद पीटीआई ने मंगलवार को याचिका दायर की।

 पीटीआई के आंतरिक चुनावों में बैरिस्टर गौहर अली खान पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गये थे। सुनवाई के दौरान पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इस बात को रेखांकित किया कि जब कोई पार्टी ईसीपी को अपने आंतरिक चुनाव का विवरण प्रदान करती है तो आयोग आम तौर पर एक प्रमाण पत्र जारी करता है और उसे अपनी वेबसाइट पर डालता है। 

जफर ने कहा हालांकि अभी तक प्रमाणपत्र ईसीपी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। पीटीआई ने इससे पहले मंगलवार को ईसीपी के आदेश को चुनौती दी और अदालत से मामले की जल्द से जल्द सुनवाई निर्धारित करने का आग्रह किया। पार्टी ने जोर देकर कहा कि पीटीआई के आंतरिक चुनावों पर सवाल उठाने वाला निर्वाचन आयोग का फैसला 'निष्पक्षता' और अधिकार क्षेत्र से बाहर का फैसला था। 

याचिका में अदालत से ईसीपी को पीटीआई के आंतरिक चुनावों के नतीजे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने और पार्टी के चुनाव चिह्न को बहाल करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। पीटीआई ने दो दिसंबर को इमरान खान के करीबी बैरिस्टर गौहर खान को अपना अध्यक्ष चुना। इमरान खान वर्तमान में तोशाखाना मामले सहित भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद हैं। पिछले हफ्ते उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उन्हें गोपनीय दस्तावेज मामले में जमानत दे दी गई थी।

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