अयोध्या: 14 क्षेत्रों के 13391 एकड़ में बिना अनुमति निर्माण नहीं 

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Published By Ankit Yadav
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सेना के गोला-बारूद दागने के अभ्यास के लिए प्राधिकृत की गई भूमि

अमृत विचार, अयोध्या। नगर क्षेत्र के 14 स्थानों पर अगर आप अपने सपनों का घर बनाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 13391 एकड़ की भूमि पर मानचित्र स्वीकृत नहीं करने का एलान किया है। इन क्षेत्रों की भूमि सेना के गोला-बारूद दागने के अभ्यास के लिए प्राधिकृत की गई है। इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से प्राधिकरण को भी निर्देश दिया गया है।
 
 उच्च न्यायालय लखनऊ के पीआईएल संख्या 1094 प्रवीण कुमार दूबे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य द्वारा जनहित याचिका के संबंध में अयोध्या विकास प्राधिकरण को कोर्ट की तरफ से निर्देशित किया गया है कि बिना सत्यापन के उक्त भूमि पर किसी तरह के मानचित्र न बनाए जाएं। इस आदेश के आने के बाद उक्त जगहों पर प्लाटिंग करा भूमि बेचने वाले प्रॉपर्टी डीलरों को भी झटका लगा है। 


जानिए, कहां नहीं स्वीकृत होगा मानचित्र 
ग्राम    प्लॉट नंबर एरिया (एकड़ में)
मांझा जमथरा 1 से 398  2211
गौरापट्टी 1 से 263 164
मांझा तारापुर रजौली 1 से 70  29
छावनी गौराबािरक 1 से 1498 1921
माझा कला 1 से 2463 5695
चक गौरा पट्टी 1 से 168 57
तोगपुर  1 से 363  115
मुमताजनगर 1 से 307 245
बनबीरपुर  1 से 250  618
हाजी सिंहपुर  1 से 860  445
घाटमपुर   1 से 283 341
कोटसराय 1 से 757 404
फतेहपुर सरैयां उपरहार  1 से 390  365
फतेहपुर सरैयां 1 से 382 781

 

अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 20 जनवरी 2021 को भूमि प्राधिकृत की गई है। अब कोर्ट का भी निर्देश आ गया है। मानचित्र स्वीकृत न करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है।

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