लखीमपुर-खीरी: नहीं लगने दी भनक, अपहरण के आरोपी का भेजा चालान
लखीमपुर-खीरी, अमृत विचार। थाना सिंगाही की हवालात में जहरीला पदार्थ खाने वाले अपहरण के आरोपी का पुलिस ने गुपचुप तरीके से शनिवार को चालान कर कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट में धारा 363 ए, 504, 506 बढ़ाई है।
लखीमपुर शहर निवासी एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ बेलरायां कड़िया मार्ग पर स्थित एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने गया था। वहीं पर उसका पड़ोसी अरविंद भी पत्नी व बच्चों के साथ मजदूरी कर रहा था। आरोप है की अरविंद कुमार 24 नवंबर की दोपहर करीब 1.30 बजे दिन को अपने परिवार सहित उसकी मंद बुद्धि की आठ साल की पुत्री को भी बहला फुसलाकर ले गया था।
बालिका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अरविंद कुमार के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी और मामले की जांच एसआई अंजनी कुमार को सौंपी थी। विवेचक ने आरोपी को गुरुवार की रात गिरफ्तार कर थाना लाई थी। शुक्रवार की सुबह उसने हवालात में ही कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई थी। इससे थाने से लेकर एसपी तक में हड़कंप मच गया था। पुलिस घटना को छुपाने की कोशिश में जुट गई।
उसका गुपचुप तरीके से शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया गया। स्वस्थ्य होने पर शनिवार को पुलिस ने उसे निजी अस्पताल से ले जाकर कोर्ट में पेश किया। उसको कोर्ट भेजने की किसी को भनक तक नहीं लगने दी। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। बालिका के मंद बुद्धि के होने के कारण पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट में धारा 363 ए, 504, 506 बढ़ाई है। कानूनी जानकारों की माने तो धारा 363 ए में आजीवन कारावास की सजा है।
बालिका का कल होगा एक्स रे
अपहरण के आरोपी अरविंद कुमार के साथ पुलिस ने बालिका को भी बरामद किया था, जिसके मेडिकल परीक्षण की कारवाई चल रही है। सिंगाही पुलिस सोमवार को बालिका का एक्स रे करवाएगी। पुलिस का कहना है कि मेडिकल प्रक्रिया अभी चल रही है।
दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट भी बढ़ेगी धारा
लखीमपुर खीरी। आठ साल की बालिका का अपहरण करने वाले आरोपी ने बालिका के साथ दरिंदगी भी की थी। पुलिस सूत्रों ने बताया मेडिकल परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी दर्ज एफआईआर में दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धारा भी बढ़ाई जाएगी।
पुलिस की लापरवाही पर अफसरों ने शुरू की लीपापोती
लखीमपुर खीरी। थाना सिंगाही पुलिस की अभिरक्षा में आरोपी के जहरीला पदार्थ खाने की घटना को अफसर गंभीर नहीं है। शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी लापरवाही भी अफसरों को नहीं दिख रही है। आरोपी का चालान होने के बाद अफसर इस मामले को पटापेक्ष करने की जुगत में लग गए हैं। हालांकि एएसपी नैपाल सिंह का कहना है जांच चल रही है। जांच के बाद ही कारवाई होगी।
आरोपी अरविंद कुमार का शनिवार को चालान भेजा गया था। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। संबंधित प्रकरण में धारा 363ए, 504, 506 भी बढ़ाई गई है। सोमवार को बालिका का एक्स रे कराया जाएगा।-अंजनी कुमार विवेचक, थाना सिंगाही
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