New year: नववर्ष के जश्न पर तेजी ध्वनि पर गाना बजाने पर होगी पाबंदी, एडवाइजरी जारी

नववर्ष तक राजधानी में बढ़ाई गई धारा-144 की मियाद

New year: नववर्ष के जश्न पर तेजी ध्वनि पर गाना बजाने पर होगी पाबंदी, एडवाइजरी जारी

लखनऊ। शहर में नए साल के स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तमाम प्रतिष्ठानों में लोग उत्साह और उत्सुकता के साथ पुराने को साल को अलविदा कहकर नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। नववर्ष के जश्न पर तेज आवाज में तेज म्यूजिक और हुडदंग न हो तब तक लोगों को पार्टी का मजा नहीं आता। अक्सर, ऐसे मौके पर लोग देर रात तक तेज ध्वनि में म्यूजिक बजाते हैं और कुछ लोग शराब पीकर हुड़दंग भी मचाते हैं। जिसकी वजह से कई आस-पास रहने वाले लोगों को खासी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। 

इस बार लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने नववर्ष के जश्न पर सख्त रुख अख्तियार कर तेज म्यूजिक में गाना बजाने पर पाबंदी की है। शुक्रवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि नववर्ष तक राजधानी में धारा-144 की मियाद बढ़ाई गई है। नियमों का उल्लघंन करने वालों पर कानूनी कार्रवाही भी की जाएगी।

होटल और बार में अधिक क्षमता पर रोक

संयुक्त पुलिस आयुक्त के मुताबिक, शहर के पांचो जोन के पुलिस उपायुक्त होटल, बार, माल्स, रेस्टोरेंट समेत अन्य प्रतिष्ठानों के प्रबंधक और संचालक के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पर उन्होंने निर्देश किया है कि शहर में संचालित समस्त बार, माल्स, रेस्टोरेन्ट, होटल इत्यादि में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश देने पर रोक होगी।

संचालक/प्रबन्धक का जिम्मेंदारी होगी कि इसके संबंध में एक नोटिस भवन या परिसर के बाहर लगवाएंगे। इसके अलावा, परिसर में मनोरंजन कार्यक्रम अंदर हो या बाहर आयोजित हो। उनमें भी निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को टिकट/प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 

होटल, माल, बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थल आदी पर आयोजक-प्रबंधक की जिम्मेंदारी होगी कि लाउडस्पीकर की आवाज मानकों के आधार पर होगी। ताकि आम जनता को परेशान न हो। वहीं, बार के संचालक/प्रबंधक जिन्हें स्थायी या अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया है। सभी लाइसेंस की शर्तों का पालन करेंगे, किसी भी दशा में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक बार का संचालन नहीं करेंगे। उल्लंघन करने की पर कार्रवाई की जाएगी।

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