बहराइच: कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर कोतवाल देहात पर केस दर्ज करने का निर्देश
सीजेएम कोर्ट ने कोतवाल देहात को पेश होने के दिए निर्देश
बहराइच, अमृत विचार। सीजेएम कोर्ट ने कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिया है। साथ ही 21 दिसंबर को सुबह अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है। कोतवाली देहात के हठीला शाहपुरजोत युसूफ निवासी मोहम्मद रजी पुत्र बाबू ने अपने अधिवक्ता अरशद कुद्दूस के माध्यम से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दाखिल किया था।
उनका कहना है कि कोतवाली देहात पुलिस उन्हें किसी मामले मे थाने बुला रही है। ऐसे में अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा है तो वह न्यायालय में आत्मसमर्पण करना चाहता है और पुलिस उत्पीड़न के चलते वह कोतवाली नहीं जा रहा है। वादी के पत्र पर न्यायालय मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट शिवेंद्र कुमार मिश्रा 5 दिसंबर से निरंतर कोतवाली देहात की पुलिस से आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दे रहे हैं।
इसके बाद भी 14 दिन से मामला लंबित है कोतवाली देहात पुलिस द्वारा आख्या प्रस्तुत नहीं किया जा रहा इसको लेकर मंगलवार को मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट नेइस कृत्य को न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और घोर लापरवाही मानते हुए उन्होंने कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध केस दर्ज करने के निर्देश दिए साथ ही 21 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
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