Banda News: नदी की जलधारा में मिला अवैध खनन, लेखपाल, कानूनगो व चौकी इंचार्ज निलंबित

Amrit Vichar Network
Published By Nitesh Mishra
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बांदा में नदी की जलधारा में मिलाअवैध खनन।

बांदा में नदी की जलधारा में अवैध खनन मिला। डीएम को सांड़ी खादर खदान में नदी के बीच खनन की शिकायत मिली थी।

बांदा, अमृत विचार। जनपद में लाल सोने की लूट का व्यापार लंबे समय से फल-फूल रहा है। एनजीटी द्वारा रोक के बावजूद नदी की जलधारा से छेड़छाड़ कर भारी भरकम मशीनों से खनन किया जा रहा है। तहसील पैलानी के ग्राम खादर में पट्टेधारक द्वारा नदी की जलधारा को प्रभावित कर खनन किए जाने की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने इस मामले की जांच उप जिलाधिकारी पैलानी व खनिज अधिकारी को सौंपी थी।

प्रथम दृष्टया अवैध खनन पाये जाने पर जिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक राजेश त्रिपाठी, क्षेत्रीय लेखपाल अशोक कुमार एवं चौकी इंचार्ज खप्टिहाकलां मनोज कुमार पाण्डेय को निलंबित किए जाने के निर्देश दिए।

साथ ही जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी शशिभूषण मिश्रा, क्षेत्राधिकारी सदर अंबुजा त्रिवेदी, तहसीलदार विकास पांडेय, नायब तहसीलदार मोहम्मद मुस्तकीम, खनिज अधिकारी अर्जुन कुमार व थानाध्यक्ष पैलानी संदीप पटेल से स्पष्टीकरण तलब किया है। चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में यदि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो इन अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पट्टाधारक पर रिपोर्ट के निर्देश, 20 लाख का जुर्माना 

सांड़ी खादर बालू खदान में अवैध खनन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गईं। जिलाधिकारी ने बड़े पैमाने पर अवैध खनन पाए जाने पर पट्टाधारक पर 20 लाख रुपये जुर्माना किया है। खनिज अधिकारी से पट्टाधारक के विरुद्ध थाने में सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी खनन पट्टाधारकों को हिदायत दी है कि किसी भी दशा में न तो जलधारा में खनन करें और न ही जलधारा में अस्थाई रास्ते का निर्माण करें। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित पट्टा धारक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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