कानपुर: आचार संहिता मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष ने दाखिल की रूलिंग
कानपुर, अमृत विचार। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर लगे आचार संहिता उल्लघंन के आरोप में शुक्रवार को एमपी/एमएलए लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से विधि व्यवस्थाएं (रूलिंग) दाखिल की गई। मामले में दोनो पक्षों की ओर से जिरह होने के बाद 13 दिसंबर को सुनवाई की तिथि कोर्ट ने निर्धारित की।
वर्ष 2017 में सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कर्नलगंज थाने में आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया गया था कि चुनाव के दौरान सपा विधायक की ओर से विधानसभा क्षेत्र में हैंडपंप लगवाए गए। जिसका मुकदमा एमपी एमएलए लोअर कोर्ट में विचाराधीन है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई, जिसमें बचाव पक्ष व अभियोजन की ओर से सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट से जारी रूलिंग दाखिल की गई। मामले में दोनों पक्षों की ओर से जिरह की गई। जिसके बाद कोर्ट सुनवाई की अगली तिथि 13 दिसंबर निर्धारित की।
विवेचक की अनुपस्थिति में टली जिरह
पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल पर एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में होने वाली जिरह विवेचक की अनुपस्थिति के कारण टल गई। अभियोजन की ओर से बताया कि पूर्व सांसद अशोक चंदेल के खिलाफ वर्ष 2004 में बर्रा थाने में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले के विवेचक धर्म प्रकाश शुक्ला के 30 नवंबर को कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे। शुक्रवार में मामले में कोर्ट में जिरह होनी थी, लेकिन विवेचक की अनुपस्थिति के कारण मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। कोर्ट ने 14 दिसंबर को मामले की तिथित निर्धारित की है।
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