जौहर विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा करने के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा करने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को कल के लिए टाल दिया है। ऐसी स्थिति में मौजूदा मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ के समक्ष अब शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से दोबारा होगी।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट की कार्यकारी समिति द्वारा दाखिल एसएलपी में हाईकोर्ट के 14 जुलाई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें याची को कोई भी राहत देने से इनकार किया गया है। उक्त एसएलपी का निस्तारण करते हुए 1 दिसंबर 2023 को सीजेआई डॉ डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जी बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट से अंतरिम राहत के लिए मौजूदा याचिका पर शीघ्र विचार करने के लिए कहा, जिसके अनुपालन में हाईकोर्ट में तत्काल खंडपीठ का गठन किया गया।

दरअसल यूपी की तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान रामपुर के मुर्तजा हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत सहित पूरा परिसर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को 99 साल की लीज पर दे दिया गया था। ट्रस्ट ने विश्वविद्यालय को दी गई जमीन का पट्टा रद्द करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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