वाराणसी: ‘व्यास जी का तहखाना’ जिलाधिकारी को सौंपने से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को

वाराणसी: ‘व्यास जी का तहखाना’ जिलाधिकारी को सौंपने से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित 'व्यास जी के तहखाने' का कब्जा जिलाधिकारी को 'सौंपने' से संबंधित मामले की सुनवाई की अगली तारीख 24 नवंबर तय की है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने मंगलवार को बताया कि जिला न्यायाधीश ए के विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित ‘व्यास जी के तहखाने’ को जिलाधिकारी को सौंपने के मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली और अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है।

उन्होंने कहा कि अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने जिला जज के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुये कहा कि पहले के मुकदमे में ज्ञानवापी के संपूर्ण परिसर पर हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था। उन्होंने कहा कि अब पुजारी सोमनाथ व्यास के नाती की ओर से केवल तहखाने की मांग करना, परिसर का एक हिस्सा पाने का प्रयास है, जो हिंदुओं के साथ छल है। यादव ने बताया कि अगली तारीख को अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी अपने पक्ष को विस्तृत रूप से अदालत के समक्ष रखेंगे।

यादव ने पहले अनुरोध किया था कि तहखाने में रखी सामग्री के साथ छेड़छाड़ की आशंका के कारण तहखाने की चाबी जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दी जाए। यादव ने बताया कि आठ नवंबर को याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 18 नवंबर के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था। मगर रस्तोगी द्वारा अर्जी दाखिल करने के बाद अदालत ने उनसे अपना पक्ष रखने को कहा था। 

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