काशीपुर: मृतक आश्रितों को 11.93 लाख रुपये प्रतिपूर्ति के आदेश

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Published By Bhupesh Kanaujia
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काशीपुर, अमृत विचार। एमएसीटी/ प्रथम एडीजे की अदालत ने सड़क हादसे में मरे व्यक्ति के आश्रितों को 11.93 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति का भुगतान सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करने के आदेश उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, काठगोदाम को दिए हैं। 

मधुवन कालोनी निवासी सोमती ने अपने अधिवक्ता अफसर अली खां के माध्यम से कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था कि 27 दिसंबर 2021 को उसका पति दलवीर साईकिल से टांडा उज्जैन स्थित एटीएम में गार्ड की डयूटी करने जा रहा था। शाम 5.45 बजे सूद अस्पताल के सामने एक रोडवेज बस के चालक ने उसे टक्कर मार दी।

बस को नानकमत्ता निवासी रविंद्र पुत्र रघुराज चला रहा था। घायल दलवीर की इलाज के दौरान मौत हो गई। तहरीर पर बस चालक रविंद्र के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। साथ ही एमएसीटी परिवाद में कुल 50 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की डिमांड की गई थी। परिवाद पर सुनवाई कर प्रथम एडीजे/एमएसीटी विनोद कुमार की अदालत ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

अदालत ने उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, काठगोदाम को आदेश दिए है कि मृतक दलवीर के आश्रितों को 11.93 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति का भुगतान सात प्रतिशत ब्याज की दर से किया जाए। प्रतिपूर्ति की राशि में से मृतक के पुत्र शंकर को दो लाख रुपये और दो पुत्रियों प्रीति व सुरभि रानी को तीन-तीन लाख रुपये की राशि देय होगी।