काशीपुर: रंगदारी व जानलेवा हमले के आरोपी उद्यमी पिता-पुत्र करें कोतवाली या कोर्ट में आत्मसमर्पण...नहीं तो घर व प्रतिष्ठानों की होगी कुर्की
काशीपुर, अमृत विचार। रंगदारी व जानलेवा हमले के आरोपी अनूप अग्रवाल और उनके पुत्र अमोल अग्रवाल के विरुद्ध पुलिस ने धारा 82 की कार्रवाई करते हुए उनके घरों और प्रतिष्ठानों पर नोटिस चस्पा किए हैं। साथ ही पुलिस ने ढोल बजवाते हुए माइक पर चेताया कि वह कोतवाली या कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दें अन्यथा उनके घर व प्रतिष्ठानों की कुर्की कर दी जाएगी।
बता दें कि बीती 25 अक्तूबर को स्टेशन रोड निवासी लोहा व्यापारी प्रतीक अग्रवाल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें कहा कि आरोपी अनूप अग्रवाल ने कुछ दिन पूर्व रामलीला मैदान में एक वीडियो दिखाकर उससे 40 लाख रुपये की मांग की। इसके बाद 22 सितंबर को अनूप, उसके पुत्र अमोल अग्रवाल, मनदीप, क्षितिज और राजू बाजवा समेत 15-20 लोगों ने उस पर हमला कर दिया।
आरोप है कि इन लोगों ने फायरिंग कर उसकी हत्या का प्रयास भी किया। पुलिस ने दोनो पिता पुत्र समेत पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की गिरफतारी के प्रयास कर रही है। लेकिन इस दौरान अनूप अग्रवाल व उसके बेटे ने एडीजे सहित हाई कोर्ट में भी अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली। अब पुलिस ने धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई की। इस प्रकरण में करीब दो दर्जन से अधिक लोग आरोपी बनाए गए है।
शनिवार को पुलिस टीम अनूप अग्रवाल के रोजडेल स्थित आवास पर पहुंची और वहां नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई। जिसके बाद पुलिस ने मानपुर रोड स्थित अनूप अग्रवाल के प्रतिष्ठान फ्लोर मिल में भी नोटिस चस्पा किया। साथ ही पुलिस ने नगर निगम गेट पर भी माइक पर चेतावनी जारी की और कहा कि अनूप अग्रवाल व अमोल अग्रवाल विभिन्न धाराओं में आरोपी है। लिहाजा कोई भी व्यक्ति उन्हें किसी भी प्रकार का सहयोग न करें और न ही उन्हें अपने यहां पर आश्रय दें। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम में एसएसआई प्रदीप मिश्रा,एसआई संतोश देवरानी समेत आदि पुलिस कर्मी मौजूद रहे।
