रुद्रपुर: तीन खाद्य कारोबारियों पर 21000 का अर्थदंड, दूध, मावा, धनिया पाउडर में मिलावट का मामला

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Published By Bhupesh Kanaujia
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रुद्रपुर, अमृत विचार। न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त व राजस्व) ऊधमसिंह नगर के न्यायालय में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मावा, दूध और धनिया पाउडर समेत अन्य खाद्य पदार्थों को लेकर वाद दायर किया था। न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के बाद इन खाद्य पदार्थों को एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर विक्रय, संग्रहण और निर्माण करने वाले तीन खाद्य कारोबारियों पर 21000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

ऊधमसिंह नगर के जिला अभिहित अधिकारी डॉ. प्रकाश फुलारा ने बताया कि पूर्व में विभाग की टीम ने मावा, दूध और धनिया पाउडर समेत अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने राज्य खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला रुद्रपुर में भेजे गये। जांच रिपोर्ट में यह नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये। इसको लेकर न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई कर दूध, मावा, धनिया पाउडर के केसों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि अधोमानक दूध की बिक्री पर 7000, अधोमानक मावा की बिक्री पर 7000, अधोमानक धनिया पाउडर की बिक्री पर 7000 रुपये का अर्थदंड आरोपित  किया गया है।

उन्होंने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि यदि यदि किसी भी खाद्य कारोबारी द्वारा एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय, संग्रहण और निर्माण किया तो उनके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी। आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि व उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबार कर्ता का खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें। साथ ही निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत करें।

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