प्रयागराज: हाईकोर्ट ने उमर अंसारी को विवादित बयानबाजी के मामले में दी सशर्त जमानत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हुई सुनवाई में विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर मुकदमे की अगली तारीख तक रोक लगा दी है, साथ ही याची के खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़ात्मक कार्यवाही न करने का भी निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने याची के अधिवक्ता के तर्को को सुनने के बाद दिया है। मुकदमे की अगली सुनवाई आगामी 30 नवंबर को सूचीबद्ध की गई है।
कोर्ट ने मौजूदा मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और उसके 10 दिनों के बाद याची को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। मालूम हो कि वर्तमान मामले को पिछली सुनवाई के दौरान उचित कोर्ट को नामित करने हेतु मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया था।
गौरतलब है कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान अंसारी बंधुओं ने रैली के बाद अधिकारियों को रोककर उनके खिलाफ विवादित बयानबाजी किया था। चुनाव आयोग ने इस मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ कार्यवाही की थी। इसके अलावा गंगाराम ने कोतवाली थाना, मऊ में 4 मार्च 2022 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अंसारी बंधुओं व 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
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