महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए बने हैं कानून : एडीजे
प्रतापगढ़, अमृत विचार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को लालगंज के अमावां में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन व सम्मान विषय पर विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
सचिव/एडीजे नीरज कुमार बरनवाल ने महिला अधिकारों पर चर्चा करते हुए कहा कि कानून में ऐसी व्यवस्था है कि लिंग के आधार पर किसी भी महिला के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग परीक्षण कार्य में लिप्त प्रथम बार पकड़े जाने पर तीन वर्ष की सजा एवं आर्थिक दंड एवं द्वितीय बार पांच वर्ष की सजा एवं आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। पास्को एक्ट के लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए कानून बनाये गए हैं। संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार प्राप्त है। सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत जिले की वृद्धावस्था आश्रम व्यवस्था की जानकारी दी। सिविल जज लालगंज अरविंद कुमार सिंह, अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश शुक्ल,पैनल अधिवक्ता जेल विजिटर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने भी संबोधित किया।
बीडीओ इन्दू प्रकाश श्रीवास्तव ने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। सीओ लालगंज राम सूरत सोनकर ने महिला हेल्प लाइन और साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। आरती द्विवेदी, पीएलवी अधिवक्ता निरंजन प्रकाश तिवारी, मीना,अखिलेश, त्रिवेणी धर शुक्ल आदि मौजूद रहे।
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