सुलतानपुर: कोर्ट ने पत्नी की मौत के मामले में दोषी पति को सुनाई सात साल कठोर कारावास की सजा

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Published By Sachin Sharma
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विधि संवाददाता, सुलतानपुर। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के छाछा तिवारी का पुरवा में आत्महत्या के दुष्प्रेरण से विवाहिता की मौत के मामले में न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने पति हरिकेश गुप्ता को बुधवार को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है। न्यायालय ने दोषी पति पर 30 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड न जमा करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।  

शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ल के मुताबिक पीपरपुर थाना क्षेत्र के बालीपुर डुहिया निवासी राकेश गुप्ता की बहन कोयला देवी का विवाह अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के छाछा तिवारी का पुरवा निवासी हरिकेश गुप्ता के साथ हुआ था। आरोप था कि ससुराल वाले कोयला से नगदी और बाइक की मांग कर उसका उत्पीड़न करते थे और जनवरी 2009 में उसे मायके छोड़ गए।

पंचों के मध्य सुलह के बाद 9 मई को आरोपी उसकी बहन कोयला को विदा कराके ले गया। अगले दिन 10 मई 2009 की सुबह पता चला कि कोयला की मौत हो गई है। कोर्ट के आदेश पर मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। सुनवाई के बाद न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने बुधवार को पति हरकेश गुप्ता को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में सात साल कठोर कारावास और 30 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

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