हरदोई: राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
हरदोई, अमृत विचार। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुधाकर दुबे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। मंच का संचालन डॉ. प्रियंका आर्य ने किया। अपर जिला जज श्री दुबे ने महिला सशक्तिकरण के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को सशक्त होने के लिए पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है चाहे वह लड़का हो या लड़की।
लड़का और लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों को एक समान रूप से समाज में अधिकार मिलना चाहिए। तत्पश्चात अपर जिला जज ने घरेलू हिंसा उत्पीडन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड संहिता के बारे में बताया है जिसके तहत यदि कोई पुरुष किसी महिला की गरिमा का उल्घंन करता है, मानसिक रुप से परेशान करना, जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाना या अश्लील विडियो सामग्री देखने के लिये मजबूर करना या दहेज के नाम पर प्रताड़ित करता है।
ऐसी पीड़ित महिला भारतीय दण्ड सहिंता के तहत क्रिमिनल याचिका दायर कर सकती हैं इसमें प्रतिवादी को सजा भी हो सकती है। महिलाओं को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 ,दहेज निषेध, भरण- पोषण अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 व पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घरों मे छोटी-छोटी बातों को लेकर बहुओं पर ताने मारने वाली भाषा के इस्तेमाल से बचें और नई नवेली बहुओं से व्यवहारिक भाषा में बातचीत करें ताकि घरों में होने वाली हिंसा से बचा जा सके। उन्होने लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 तथा भ्रूण हत्या के बारे मे भी जानकारी दी।
इस अवसर पर प्राचार्य डा. सुमन वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर नीता आर्या, प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव, सरिता यादव, डॉ. श्वेता यादव, डॉ. जायरा जैदी, संत कुमारी, एकता जायसवाल व स्कूल की छात्राएं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक अभिषेक अवस्थी आदि मौजूद रहे।
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