नैनीताल: हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भीमताल के नागरी गांव में मार्ग पर हुए अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अन्य पक्षकारों से भी चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 24 अप्रैल नियत है।
 

मामले के अनुसार भीमताल नागरी गांव निवासी बंसती देवी व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कुछ रसूखदारों लोगों द्वारा नागरी गांव को जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ते की चौड़ाई 14 फीट की जगह 6 फीट कर दी है। इन लोगों ने रास्ते पर गेट लगाकर रास्ते को और संकरा कर दिया है।

जिससे गांव में बीमार, बुजर्गों व स्कूली बच्चों के साथ ही निजी वाहनों के आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर कई बार ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों सहित 2020 में सीएम पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। परन्तु समस्या का समाधान नहीं हुआ। जबकि पटवारी की रिपोर्ट में उक्त रास्ते पर अतिक्रमण होने की पुष्टि की गई। याचिका में याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से नागरी गांव के रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है।