प्रयागराज : संभल के पट्टा धारक किसानों को मिली राहत
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के पट्टाधारक किसानों को राहत देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) द्वारा 10 अप्रैल 2023 को पारित आदेश और आयुक्त, मुरादाबाद मंडल के आदेश पर रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि याची ने उपरोक्त दोनों अधिकारियों के आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मौजूदा याचिका पर कोर्ट ने चार सप्ताह के अंदर जिला प्रशासन से जवाब मांगा है और अगले आदेश तक पट्टा के निरस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी है। मालूम हो कि संभल के गुन्नौर तहसील निवासी ऋषिपाल सिंह व दो अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकलपीठ ने संभल प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची की मां को 1984-85 में पट्टा दिया गया था और पट्टा के निरस्तीकरण के आवेदन को वर्ष 2021 में संबंधित अधिकारी के यहां दिया गया, जिसे लिमिटेशन पर विचार किए बिना स्वीकार कर लिया गया।
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