इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की जमानत याचिका पर सुनवाई टली
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लोगों की जमीन हड़पने, जबरन गुंडा टैक्स वसूलने, अपहरण और हत्या जैसे मामलों में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की जमानत याचिका पर बुधवार को समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
मालूम हो कि जाजमऊ थाना, कानपुर नगर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता अकील अहमद खान को पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और मित्र मुरस्लिम खान उर्फ भोलू ने विधायक के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी।
विधायक जबरदस्ती लोगों की जमीन हड़प कर उसे औने-पौने दाम पर बेचते थे, जिसके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता ने आवाज उठाकर लोगों की जमीन उनके कब्जे से मुक्त कराई थी। सामाजिक कार्यकर्ता ने ही स्वयं को धमकाने के आरोप में विधायक और सभी सह अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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