नैनीताल: सिविल कोर्ट में अपना पक्ष रखें अतिक्रमणकारी

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Published By Bhupesh Kanaujia
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हाईकोर्ट ने बीडी पांडे अस्पताल परिसर में अतिक्रमणकारियों की याचिका पर दिया आदेश

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल परिसर में अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अतिक्रमणकारियों को कोई राहत नहीं देते हुए उन्हें सिविल कोर्ट जाने को कहा है।

जनहित याचिका में बुधवार को अतिक्रमणकारियों की तरफ से प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि प्रशासन के आदेश पर बिजली, पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी एसएलपी में आदेश दिए थे कि वे उच्च न्यायलय में अपना पक्ष रखें।

उनके सिविल वाद कई वर्षों से सिविल कोर्ट में विचाराधीन हैं इसलिए उन्हें नहीं हटाया जाय। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद जिन अतिक्रमणकारियों के सिविल वाद जिला न्यायालय में विचाराधीन है वहां अपना पक्ष रखने को कहा है। पूर्व में कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि अस्पताल की अतिक्रमण भूमि को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण मुक्त करें।

मामले के अनुसार बीड़ी पांडे जिला पुरुष चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने के खिलाफ अशोक साह ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि जिले का मुख्य अस्पताल होने के बावजूद यहां से छोटी सी जांच के लिए सीधे हल्द्वानी भेज दिया जाता है।

जबकि यहां इलाज कराने के लिए दूर दूर से मरीज आते हैं लेकिन उनकी शुरुआती जांच कर हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अस्पताल की 1.49 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा होने की जानकारी कोर्ट के संज्ञान में लाई गई थी। इस पर कोर्ट ने डीएम से रिपोर्ट मांगी थी। प्रशासन की रिपोर्ट में अस्पताल की भूमि में अतिक्रमण होने की पुष्टि हुई है।

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