असम मंत्रिमंडल ने पंचायत चुनावों में ईवीएम के लिए संशोधन को दी मंजूरी

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Published By Moazzam Beg
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गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल करने और विवाह की कानूनी उम्र का उल्लंघन करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने के वास्ते असम पंचायत कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। 

शर्मा ने शुक्रवार रात को यहां बताया कि संशोधित प्रावधानों में जिला परिषद, आंचलिक परिषदों और गांव पंचायतों के लिए निर्वाचन क्षेत्र का आकार तय करने के वास्ते जिला परिसीमन आयोग गठित करना भी शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘पंचायत चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर पंचायत का निर्वाचित जनप्रतिनिधि शादी की कानूनी उम्र का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे अयोग्य ठहराया जायेगा और राजनीतिक दलों के सदस्यों को भी दलबदल रोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जायेगा।’’ 

संशोधित कानून के अनुसार, गांव पंचायत का अध्यक्ष ग्राम पंचायत के 10 सदस्यों में से ही चुना जाएगा और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पहले ढाई साल के कार्यकाल में कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि जिला परिषद और आंचलिक परिषदों के चुनाव के लिए राजनीतिक चिह्नों का इस्तेमाल किया जाएगा और गांव पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए कोई पार्टी चिह्ल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर का भर्ती आयोग पंचायत में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां करेगा। 

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