Kanpur News: आगजनी मुकदमे में SP MLA Irfan Solanki के भाई रिजवान को मिली बेल, जेल से रिहाई नहीं, जानें- कारण
कानपुर में आगजनी मुकदमे में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई को बेल मिल गई।
कानपुर में आगजनी मुकदमे में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को बेल मिल गई। हाईकोर्ट से मिली जमानत पर दो अन्य मुकदमों के कारण जेल से रिहाई नहीं है।
कानपुर, अमृत विचार। सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को आगजनी मुकदमे में हाईकोर्ट से बेल मिल गई है, लेकिन वह अभी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वह दो अन्य मुकदमों में आरोपी हैं। हालांकि रिजवान की बेल से अन्य आरोपियों को जमानत मिलने की उम्मीद जग गई है। इधर, आगजनी मुकदमे में बचाव पक्ष ने अपने मुवक्किल के साथ वादिनी और उनकी बेटी के मोबाइल नंबर की सीडीआर और लोकेशन की डिटेल तबल किए जाने की अपील की है।
विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ चार मुकदमों में सुनवाई चल रही है। इसमें रंगदारी के एक मामले में रिजवान को जमानत मिल चुकी थी। अब आगजनी मुकदमे में भी उनको हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन उनकी जेल से रिहाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि रंगदारी और गैंगस्ट में अभी वह आरोपी हैं। इन दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद ही जेल से रिहाई संभव होगी।
इधर, एमपीएमएल की सेशन अदालत में आगजनी मुकदमे में सुनवाई चल रही है। सोमवार को बचाव पक्ष से अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने अदालत के 15 फरवरी 2023 को जारी आदेश का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल कर कनीज जेहरा, अकील अहमद, मो. नसीम, विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान के मोबाइल नंबर की सीडीआर के साथ लोकेशन तलब करने की अपील की।
अधिवक्ता ने बताया कि 15 फरवरी को अदालत ने आदेश दिया था कि कॉल डिटेल और लोकेशन का विवरण संबंधित मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी और पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन सुरक्षित रखें। अभियुक्तगण प्रतिरक्षा साक्ष्य के लिए तलब किए जाने का प्रार्थना पत्र पेश करेंगे, तो अदालत उस पर निर्णय लेगी। इस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय की मांग की। अदालत ने उनको एक दिन का समय देते हुए मंगलवार की तारीख लगा दी है।
