बरेली: नए नियमों के साथ कृषि यंत्रों से जुड़ी तीन योजनाओं को मंजूरी

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Published By Vikas Babu
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ई-लॉटरी के आधार पर होगा लाभार्थी का चयन, यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत तक दी जाएगी छूट

बरेली, अमृत विचार। कृषि यंत्रों से जुड़ी कस्टम हायरिंग समेत कई अन्य योजनाओं में घोटाले होने पर शासन ने कुछ नए नियमों के साथ वर्ष 2023 के लिए तीन अहम योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट क्रॉप रेजिड्यू और कृषि यंत्रीकरण योजना शामिल है।

इन योजनाओं के लिए दर्शन पोर्टल पर किसानों को पंजीकरण करना होगा। इसके बाद 10 हजार से 15 लाख रुपये तक के कृषि यंत्र खरीदने पर 40 से 80 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव डाॅ. देवेश चतुर्वेदी के निर्देश पर विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

संयुक्त कृषि निदेशक डॉ राजेश कुमार ने बताया कि इस बार तीनों योजनाओं में कई बदलाव किए गए हैं। जो यंत्र स्वचालित नहीं होंगे, उनमें जीपीएस की अनिवार्यता नहीं होगी लेकिन ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, पावर टीलर, पावर वीडर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर आदि यंत्रों में जीपीएस की सुविधा है। इनकी खरीद पर जोर रहेगा ताकि डाटा भी सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने बताया कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर योजना में एक ऐसा केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें 10 लाख रुपये तक के यंत्र ले सकते हैं। 

इसमें एक ट्रैक्टर या दो तीन यंत्र ले सकते हैं। इसमें 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि फार्म मशीनरी बैंक योजना में केवल एफपीओ फसल प्रबंधन वाले यंत्र पर 80 प्रतिशत की छूट ले सकेंगे। इस योजना में पहले एक लाभार्थी को छूट मिलती थी, अब केवल एफपीओ को मिलेगी। वहीं, कृषि यांत्रिकीकरण योजना में एक यंत्र खरीदने पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

ई-लॉटरी के आधार पर होगा चयन
संयुक्त कृषि निदेशक डॉ. राजेश कुमार के मुताबिक एक हजार रुपये से अधिक अनुदान वाले सभी कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक, थ्रेसिंग फ्लोर एवं स्माल गोदाम आदि सभी के लिए लाभार्थी का चयन ई-लाटरी से होगा।

पूरी कार्ययोजना पोर्टल पर अपलोड होगी। आवेदन भी पोर्टल पर होगा, यहां एक टोकन जनरेट होगा। सत्यापन के समय इसकी भी पुष्टि होगी। 10001 रुपये से एक लाख तक के यंत्र पर ढाई हजार और एक लाख से अधिक पर जमानत राशि पांच हजार रुपये जमा करनी होगी।

चयन न होने जमानत राशि लौटा दी जाएगी। चयनित लाभार्थी को 30-45 दिनों के भीतर कृषि यंत्र क्रय कर बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा, नहीं तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

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