Pakistan: इमरान खान ने अटक से अदियाला जेल भेजने की दी अर्जी, अदालत ने सरकार से मांगा जवाब
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक उच्च अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में कैद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई करते हुए संघीय सरकार और पंजाब सूबे की सरकार से जवाब तलब किया। इमरान खान ने अटक जेल से अदियाला जेल स्थानांतरित करने की गुहार लगाई है। पाकिस्तान तहरीक -ए- इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष 70 वर्षीय खान ने सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में याचिका दायर कर अटक जेल से रावलपिंडी स्थित अदियाला जेल की बेहतर श्रेणी की कोठरी में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया।
पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी कानूनी टीम और परिवार के सदस्यों, डॉक्टर फैसल सुल्तान और राजनीतिक सहयोगियों से पंजाब सूबे की अटक जेल में नियमित मुलाकात की भी अनुमति मांगी है। डॉन अखबार के मुताबिक खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि वह याचिकाकर्ता को अपनी कानूनी टीम से मिलने की अनुमति देने का आदेश जारी करेंगे। अटक जेल से अदियाला जेल स्थानांतरित करने की अर्जी पर अदालत ने संघीय सरकार और पंजाब सूबे की सरकार से जवाब तलब किया और इसके साथ ही मामले की सुनवाई 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
इस्लामाबाद की निचली अदालत द्वारा शनिवार को तोशाखाना मामले में खान को ‘कदाचार’ का दोषी करार देने और तीन साल कैद की सजा सुनाए जाने के कुछ देर बाद ही उन्हें लाहौर के जमां पार्क स्थिति उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। निचली अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को खान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था लेकिन लाहौर पुलिस ने पीटीआई अध्यक्ष को गिरफ्तार किया।
अदालत ने अदियाला जेल के अधीक्षक को आदेश दिया कि वह खान को गिरफ्तार करें लेकिन इसके बदले उन्हें अटक की जेल में ले जाया गया। खान के वकीलों ने दावा किया कि है कि उनके मुवक्किल को पंजाब सूबे की जेल में ‘परेशान करने वाली स्थिति’’ में रखा गया है और ‘तीसरे दर्जे की सुविधाएं’ दी जा रही हैं। खान के वकील नईम हैदर पंजोथा ने सोमवार को खान से मुलाकात करने के बाद कहा था कि जिस कोठरी में क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के कैप्टन को रखा गया है उसमें मक्खियों और कीड़ों की भरमार हैं। उन्होंने कहा कि कोठरी छोटी है जिसमें खुला शौचालय है।
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