बरेली: महिला मजदूर को बेटी होने पर 56 हजार रुपये दे रहा श्रम विभाग, ऐसे उठाएं लाभ
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में पंजीकृत श्रमिक पा रहे लाभ
DEMO IMAGE
बरेली, अमृत विचार। महिला श्रमिक को बेटी के जन्म पर श्रम विभाग की ओर से 56 हजार रुपये की मदद दी जा रही है। इसमें 25 हजार नकद तो 25 हजार की एफडी और छह हजार रुपये पोषण के लिए दिए जा रहे हैं।
उपश्रमायुक्त डॉ. दिव्य प्रताप सिंह के मुताबिक अब तक मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत श्रम विभाग यह धनराशि दे रहा है। अब तक 1122 श्रमिकों के आवेदन आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना ऐसी महिलाओं के लिए शुरू की गई है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें प्रसव के पूर्व और प्रसव के बाद जल्द कार्यों में लगना पड़ता है।
इस योजना से श्रमिक महिलाओं को आराम देने और उनके खाने-पीने की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण, पीओपी का काम करने वाले, बढ़ई, पेंटर, सड़क निर्माण आदि 40 प्रकार के काम करने वाले श्रमिक जनसुविधा केंद्र जाकर श्रम विभाग में अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
बिना परिवार आईडी के योजना का लाभ नहीं
उपश्रमायुक्त डाॅ. दिव्य प्रताप सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक श्रमिक की परिवार आईडी होना जरूरी है। बिना परिवार आईडी के श्रम विभाग की किसी योजना का लाभ श्रमिकों को नहीं मिल पाएगा।
उपश्रमायुक्त ने बताया कि मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह आदेश उन सभी विभागों में लागू होगा जिनमें सरकारी योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। श्रम विभाग ने इस आदेश को लागू कर दिया है। परिवार आईडी भी जनसुविधा केंद्र पर बनती है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के राशन कार्ड बने होंगे उनकी परिवार आईडी बनी ही होगी।
यह भी पढ़ें- बरेली: चोरों ने अलग-अलग इलाके से तीन वाहनों पर हाथ किया साफ, रिपोर्ट दर्ज
