खटीमा: चेक बाउंस होने पर छह माह की सजा, ढाई लाख जुर्माना
जुर्माने की राशि अदा न करने पर परिवादी को दो माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी
खटीमा, अमृत विचार। एक व्यापारी की ओर से दिए गए चेक के बाउंस होने पर व्यापारी को छह माह के कारावास और ढाई लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायालय में दायर वाद में सितारगंज रोड निवासी लक्ष्मण दास गोयल ने बताया था कि आपसी संबंधों के चलते मुख्य चौराहे निवासी राजेंद्र अग्रवाल द्वारा जरूरत बताते हुए उनसे दो लाख रुपये उधार मांगे गए। जिस पर लक्षण दास ने 4 अक्टूबर 2019 को राजेंद्र अग्रवाल को इस आश्वासन पर दो लाख रुपये चेक द्वारा दे दिया गया कि वह एक साल के अंदर यह पैसा लौटा देंगे।
एक साल बीतने के बाद कई बार गुजारिश करने के बाद राजेंद्र द्वारा 10 जून 2019 को दो लाख का चेक दिया गया। वह चेक 18 जून 2019 को बाउंस हो गया। जिस पर लक्ष्मण दास ने वकील के माध्यम से 21 जून को नोटिस भेजा जिसका जवाब न मिलने पर 15 जुलाई 2019 को एक वाद न्यायालय में दायर किया, जिसकी सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा पैसा लौटाने की बात कही गई लेकिन कोई गवाह पेश नहीं कर सका।
अब अपर मुख्य न्यायाधीश दुर्गा शर्मा ने दोषी को छह माह का कारावास और ढाई लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर परिवादी को दो माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
