Mahoba: नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी को 20 साल कारावास की सजा, कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
महोबा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 20 साल कारावास की सजा।
महोबा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 20 साल कारावास की सजा। अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका।
महोबा, अमृत विचार। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अलका चैधरी ने किशोरी का अगवा कर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में युवक को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। अदालत के आदेश पर अभियुक्त को पुलिस हिरासत में जेल भेज गया है। अदालत का फैसला सुनकर अभियुक्त कचहरी में सहम गया।
पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के जनपद टीकमगढ़ के थाना पलेरा के ग्राम लारौन निवासी प्रेमचंद्र कुशवाहा(22) महोबा जनपद के थाना अजनर के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी को उस समय बहला फुसलाकर ले गया, जब परिवार के लोग खेत में काम कर रहे थे और किशोरी घर पर अकेली थी, किशोरी अपने साथ 25 हजार रुपये, सोने की अंगूठी भी ले गई थी। शाम को खेत से लौटकर परिजन वापस आए तो किशोरी गायब थी।
किशोरी के पिता ने थाना अजनर में प्रेमचंद्र के खिलाफ दुष्कर्म, पास्को अधिनियम और किशोरी को भगा ले जाने का मुकदमा 31 अगस्त 2019 को दर्ज कराया था। पुलिस सबइंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश की, इसके बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुदकमे की सुनवाई शुरु हो गई।
मंगलवार को विद्वान न्यायाधीश ने दोनो पक्षों के गवाह और बहश सुनने के बाद पे्रमचंद्र कुशवाहा को दोषी ठहराते हुए उसे दुष्कर्म के आरोप में 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी। पास्को अधिनियम में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोंका।
जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमे की सरकार पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि दोनो सजाएं साथ साथ चलेगी। उन्होंने बताया कि गवाह प्रस्तुत किए, जिन्होंने किशोरी के पक्ष में गवाही दी और अभियुक्त को सजा सुनाई गई।
