हमीरपुर : दलित की हत्या मामले में तीन भाइयों को आजीवन करावास
वृद्ध को केरोसिन डालकर दिन दहाड़े जिंदा जलाया था आरोपियों ने
हमीरपुर, अमृत विचार। वृद्ध के ऊपर केरोसिन डालकर जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट विनीत कुमार वासवानी की अदालत ने दोषी तीन भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय सिंह ने बताया कि जलालपुर थानाक्षेत्र के बिलगांव निवासी पीड़ित मंगल अहिरवार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 30 सितंबर 2015 को दोपहर करीब एक बजे उसके पिता खिम्मा पिंडदान करने गया जा रहे थे। वह गांव स्थित खेरापति मैदानी बाबा मंदिर में दर्शन करने गए थे। साथ में परिवार के कुछ सदस्य व सहयोगी भी गए थे। तभी वहां संजय तिवारी, बऊवा उर्फ अतुल तिवारी व मनोज तिवारी पुत्रगण लल्लू तिवारी निवासी बिलगांव आए और उसके पिता को धारदार हथियारों से मारना शुरू कर दिया। साथ ही उन्हें मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया और जेब में पड़े 10 हजार रुपये छीन ले गए।
बताया कि सभी तमंचा लहराते हुए मौके से भागने लगे। इस बीच मौके पर मौजूद लोगों ने संजय तिवारी को दौड़कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जबकि अन्य दो भागने में सफल हो गए। लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में नौ गवाह पेश हुए। कहा कि साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने हत्या के मामले में तीनों सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया है।
जुर्माने की 50 फीसदी धनराशि पीड़ित पक्ष को प्रतिकार के रूप में दिए जाने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
ये भी पढ़ें -बद्रीनाथ मंदिर को लेकर स्वामी प्रसाद का बड़ा बयान, कहा - बौद्ध मठ तोड़कर बनाया गया मंदिर
