बरेली: सूचियों में दर्ज गाटा संख्या चिह्नित मार्गों पर नहीं होते, पक्षकार को देना पड़ता है अधिक शुल्क

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Published By Vishal Singh
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प्रस्तावित सर्किल रेट पर आईं आपत्तियों के बीच दस्तावेज लेखक एसोसिएशन ने भी दर्ज कराई अलग शिकायत

बरेली, अमृत विचार। जमीनों के प्रस्तावित सर्किल रेट में सुधार कराने के लिए लोगों ने कई आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उत्तर प्रदेश दस्तावेज लेखक एसोसिएशन ने अलग से आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्तियों के निस्तारण के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार की पूर्वाह्न 11 बजे से डीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। जिसमें एडीएम फाइनेंस, एआईजी निबंधन, सभी एसडीएम और सभी उप निबंधकों के साथ आपत्ति कर्ताओं को बुलाया गया है।

प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश सक्सेना ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के नाम शिकायत देते हुए कहा कि जानकारी में आया है कि निर्धारित सूची में गाटा संख्या चिह्नित मार्गों पर अंकित कर दी जाती है, जबकि वह मौके पर चिह्नित मार्ग पर नहीं होती है। लेकिन सूची के अनुसार उसका मूल्यांकन करने पर पक्षकार को स्टांप शुल्क अधिक देना पड़ता है। सरकारी कीमत बढ़ जाने से पक्षकार को आयकर विभाग में भी दिक्कत आती है। 

प्रदेश अध्यक्ष ने तहसीलदार कार्यालय से सर्वे कराकर सूची में गाटा संख्याओं में चिह्नित मार्ग घोषित करने की मांग रखी है। दस्तावेज लेखक एसोसिएशन की मांग के संबंध में वनमंत्री डाॅ. अरुण कुमार ने जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश सक्सेना ने शासन द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट में पक्षकारों काे परेशान होने का मुद्दा उठाया है। इसका अवलोकन कर निस्तारण कराने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने की बात कही।

निस्तारण के बाद डीएम के पास भेजी जाएगी फाइल
आपत्तियों के निस्तारण के बाद प्रस्तावित सर्किल रेट की फाइल अनुमोदन के लिए जिलाधिकारी के पास भेजी जाएगी। जिलाधिकारी की अनुमति से ही इसे लागू किया जा सकता है लेकिन चर्चा हो रही है कि इस फाइल पर अनुमोदन से पहले जिलाधिकारी शासन के संज्ञान में भी मामला लाएंगे। शासन के दिशा-निर्देश पर ही जिले में प्रस्तावित सर्किल रेट लागू किए जा सकते हैं।

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