नैनीताल: पेपर लीक प्रकरण के आरोपी गैंगस्टर चंदन मनराल को हाईकोर्ट से सशर्त अल्पावधि जमानत
नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) पेपर लीक प्रकरण के आरोपी चंदन सिंह मनराल को सशर्त अल्पावधि जमानत प्रदान कर दी है।
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने चंदन मनराल को इलाज कराने हेतु दो सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि वे देश छोड़कर कहीं न जाएंगे। जमानत की अवधि समाप्त होते ही सरेंडर करेंगे।
मामले की अगली सुनवाई हेतु 7 अगस्त की तिथि नियत की गई है। मामले के अनुसार, चंदन सिंह मनराल ने अपने इलाज हेतु उच्च न्यायालय में शार्ट टर्म जमानत हेतु प्रार्थना पत्र देकर कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बीमारी के इलाज के लिये मुझे दो सप्ताह के लिए अल्पावधि (शॉर्ट टर्म) जमानत दी जाए। इससे पहले भी मनराल को उच्च न्यायालय से इलाज के लिए शार्ट टर्म जमानत दी गयी थी।
यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में चंदन मनराल पर गैंगस्टर समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है और वह पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी हाकम सिंह का करीबी माना जाता है। राज्य में हुए चर्चित पेपर लीक घोटाले में चंदन मनराल पर वर्ष 2014-15 से अब तक पेपर लीक करने और करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। वर्ष 2020 में चंदन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, तब से वह देहरादून जेल में बंद है।
