Kashipur News: चेक बाउंस के दोषी को तीन माह की सजा, ढाई लाख रुपये का लगाया जुर्माना

Amrit Vichar Network
Published By Shobhit Singh
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काशीपुर, अमृत विचार। न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षिता शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को तीन माह की सजा सुनाई। पुराना आवास विकास निवासी नीलू रानी ने अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली के माध्यम से न्यायालय में धारा 138 एनआई एक्ट का परिवाद प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि 12 नवंबर 2017 को उसने परिचित रामपुरम कॉलोनी निवासी संजय शर्मा को दो लाख रुपये उधार दिये। 

कुछ समय बाद जब उसने रकम वापस मांगी तो संजय ने 12 फरवरी 2018 को चेक दे दिया, जो भुगतान के लिये बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। इस पर उसके द्वारा रकम लौटाने के लिए नोटिस भेजा गया, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। न्यायालय ने संजय शर्मा को दोषी पाकर तीन माह के कारावास और 2.50 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 

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