नैनीताल: हाईकोर्ट में पहुंचा पेयजल संकट मामला, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें जल संस्थान

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Published By Bhupesh Kanaujia
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नैनीताल, अमृत विचार। सरोवर नगरी में पेयजल संकट का मामला सोमवार को हाईकोर्ट में पहुंच गया। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नगर के एक बड़े क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से पानी नहीं आने पर अधिवक्ता डीसीएस रावत द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। 

सुनवाई के दौरान जल संस्थान के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन को दुरुस्त किया जा रहा है। शाम 4 बजे तक नगर में पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। कोर्ट ने जल संस्थान को मौखिक रूप से निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में पानी नहीं आ रहा है वहां और हॉस्पिटल में टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि आम जनता व मरीजों को परेशानी न हो।  साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर 4 बजे तक पेयजल की आपूर्ति नही की जाती हो कोर्ट को अवगत कराएं। 

अधिवक्ता डीसीएस रावत ने प्रार्थना पत्र में कहा कि पिछले 5 दिनों से लोग दिन-रात लाइनों में लगकर जल श्रोतों से पानी भरने को मजबूर हैं। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों का डायलिसिस नहीं हो पा रहा है। नगर के दोनों हॉस्पिटल भी पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं इसलिए जिन क्षेत्रों व हॉस्पिटलों में पानी नहीं आ रहा है, उन क्षेत्रों के शीघ्र टैंकरों से पानी भेजा जाय। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि जब से एडीबी की पाइप लाइन बिछी है, इसी तरह की कई बार समस्या आ चुकी है।

जहां पर बॉक्सिंग रिंग व रॉक क्लाइम्बिंग बनाया गया है, उसके नीचे से पांच पाइप लाइन गुजर रही हैं। अगर भविष्य में यहां पर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होती है तो उस वक्त कई समय तक क्षेत्रवासियों को इसी तरह की समस्या से जूझना पड़ सकता है। इसको बनाते वक्त इसका ध्यान प्रशासन ने नहीं दिया।