विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक लोन डिफॉल्टर विजय माल्या की अदालत की अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका सोमवार को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने 2017 की इस याचिका पर फिर से विचार करने से इनकार कर दिया। बता दें कि माल्या ने अदालत की अवहेलना करते हुए पैसे अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर …
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक लोन डिफॉल्टर विजय माल्या की अदालत की अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका सोमवार को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने 2017 की इस याचिका पर फिर से विचार करने से इनकार कर दिया।
बता दें कि माल्या ने अदालत की अवहेलना करते हुए पैसे अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दिए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया था। 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
माल्या को अपने खाते से चार करोड़ डॉलर निकाल कर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का भी दोषी पाया गया है। गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार माल्या पर पैसों की निकासी को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। कोर्ट में सोमवार को न्यायाधीश यू.यू. ललित और विनीत सरन की पीठ ने समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश माल्या द्वारा 14 जुलाई, 2017 के फैसले के खिलाफ दायर एक समीक्षा याचिका पर आया है। माल्या को बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान न किए जाने का अवमानना का दोषी पाया गया था।
वहीं 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या की अपील के संबंध में उसकी रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा था। पीठ ने कहा कि इससे पहले के रिकॉर्ड के अनुसार, समीक्षा याचिका पिछले तीन सालों से कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं थी।
