हरदोई: नाबालिग बालक से अप्राकृतिक दुष्कर्म में अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास

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Published By Deepak Mishra
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हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  कोर्ट संख्या 16 पाक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा ने नाबालिग बालक से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में वादविचारण के बाद अभियुक्त के  विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने पर उसे दस साल कारावास एवं बीस हजार रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा का 11 वर्षीय पुत्र 3 जुलाई 2018 को अपने गांव से उधरनपुर बाजार गया था। 

वापस आते समय शाम 5.30 बजे ग्राम भूड़ा में आदर्शा इंजीनियर के ट्यूबवेल के पास थाना शाहाबाद क्षेत्र का अभियुक्त रामप्रताप पुत्र शिवचरन चारा उठाने के बहाने से खेत में लिवा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया। 

मुकदमा सत्र सुपुर्द होने पर  विद्वान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों एवं प्रस्तुत किये गए तर्कों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप सिद्ध पाते हुए न्यायाधीश ने उसे 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ दस साल के कारावास की सजा दी।न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जुर्माना धनराशि अदा करने पर उसमें से आधी धनराशि पीड़ित के पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

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