नैनीताल: कुत्तों और बंदरों के बढ़ते आतंक संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सभी नगर पालिकाओं को टोल फ्री शिकायती नंबर जारी करने के आदेश दिए हैं, ताकि लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।
नैनीताल नगर सहित पूरे प्रदेश में खूंखार कुत्तों और बंदरों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 15 जून की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर जिलाधिकारी, नैनीताल धीराज सिंह गर्ब्याल और नगर पालिका नैनीताल के अधिशासी अधिकारी (ईओ) आलोक उनियाल शुक्रवार को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया कि नगर में आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनाने के लिए भूमि चयनित की जा चुकी है। एक माह के भीतर नगर के खूंखार कुत्तों को बाड़े में रखा जाएगा।
यह है मामला
नैनीताल निवासी गिरीश चन्द्र खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अभी तक नगर में सैकड़ों लोगों को आवारा कुत्ते काट चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में आवारा कुत्ते 40 हजार से अधिक लोगों को काट चुके हैं। कुछ समय पहले कुत्तों का बधियाकरण भी किया गया था, बावजूद इसके इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। याचिकाकर्ता ने बंदरों और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की गुहार लगायी है।
