Allahabad High Court: प्लेटलेट्स के नाम पर मरीज को मुसम्मी का जूस चढ़ाने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्लेटलेट्स के नाम पर मरीज को मुसम्मी का जूस चढ़ाने के नाबालिग आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। उक्त मामला ग्लोबल हॉस्पिटल से जुड़ा है। 

याची पर आरोप है कि उसने 21 अक्तूबर 2022 को एक मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मुसम्मी का जूस चढ़ा दिया। इस वजह से मरीज की मौत हो गई। याची पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे इस घटना में गलत फंसाया गया है। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

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