हल्द्वानी: धारदार हथियार से हमला करने वाले को 7 साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा

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Published By Bhupesh Kanaujia
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हल्द्वानी, अमृत विचार। रेत विक्रेता पर हमला करने वाले पर 10 साल बाद आरोप साबित हो गए। अदालत ने हमलावर को 7 साल कठोर कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने जुर्माने की आधी रकम वादी को देने के आदेश दिए हैं।
 

 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गिरजा शंकर पांडेय ने बताया कि वादी दिगम्बर सिंह रावत रेता बिक्री का काम करता था। 6 सितम्बर 2013 की रात दिगम्बर ट्रक से रेता उतारकर वापस लौट रहा था। लौटते समय अभियुक्त ओम प्रकाश सिंह उर्फ पप्पू सपाटा पुत्र रुद्र सिंह चौहान निवासी कुल्यालपुरा के साथ उसकी कहासुनी हो गई। इतने में पप्पू सपाटा ने दिगम्बर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।

हमले में दिगम्बर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसे 32 टांके लगाने पड़े। अगले दिन पीड़ित ने पप्पू सपाटा के खिलाफ जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिरह के दौरान शासकीय अधिवक्ता की ओर से 6 गवाह पेश किए गए। पूरा प्रकरण सुनने के बाद सोमवार को न्यायाधीश नीलम रात्रा ने पप्पू सपाटा को दोषी करार देते हुए 7 साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 

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