बहराइच : व्यापारी मामले में एसपी को कार्यवाही कर हलफनामा पेश करने का निर्देश

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Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, बहराइच । जनपद के जरवलरोड में इलेक्ट्रिक व्यापारी प्रकरण उच्च न्यायालय में पहुंच गया है।हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए एसपी को कार्यवाई कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। जिले के जरवलरोड बाजार निवासी इलेक्ट्रिक व्यापारी के दुकान में जरवलरोड थाने के दर्जन भर पुलिस कर्मी 25 मार्च को पहुंचे थे। पुलिस ने इलेक्ट्रिक व्यापारी को दुकान में घुसकर जबरदस्ती थाने लेकर गई।

इसके बाद व्यापारी को थाने में ले जाकर जमकर मारा पीटा गया और फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। व्यापारियों ने एसपी से मिलकर थानाध्यक्ष को निलंबित करने और दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर मुकदमा दर्ज की मांग की थी। 31 मार्च को घटना के विरोध मे व्यापारियों ने अपनी दुकानें बन्द रखकर धरना प्रदर्शन भी किया था। अधिकारियों ने पांच दिनों में कार्यवाही का आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन समाप्त करवा दिया था।

न्याय न मिलने पर पीडित के पिता ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ की डबल बेंच ने अधिवक्ता आलोक मिश्रा और शंकर लाल पाण्डेय की दलीलें सुनकर जरवलरोड थाने के इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह समेत सात लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच को नोटिस तमीला कराने का निर्देश दिया है। 26 अप्रैल को दिए गए निर्देश में उच्च न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बहराइच को भी व्यक्तिगत जांचकर कार्यवाई करने का निर्देश देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई 17 मई को होगी। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

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