रुद्रपुर: हिताची कंपनी को दिए 30 दिन में एसी बदलने के आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला
अवहेलना पर देना होगा आठ फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज
रुद्रपुर, अमृत विचार। उपभोक्ता का खराब एसी नहीं बदलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा नामी गिरामी एसी कंपनी के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है। उपभोक्ता फोरम की खंडपीठ ने आदेशित किया कि कंपनी उपभोक्ता को तीस दिन के अंदर उसी कीमत का एसी देने, मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के तौर पर अर्थदंड देगी। साथ ही आदेशों का पालन नहीं करने पर कंपनी उपभोक्ता को वार्षिक साधारण ब्याज देय करेगी।
प्रतिवादी के अधिवक्ता कमल चिलाना ने बताया कि जवाहरलाल नेहरु जिला चिकित्सालय के रहने वाले एजाज अहमद द्वारा रुद्रपुर के सिविल लाइन स्थित मंजीत इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट शोरूम से 20 जून 2020 को 32500 रुपये का हिताची कंपनी का एसी खरीदा था। लगने के दो दिन बाद ही एसी खराब हो गया और जब उपभोक्ता एजाज द्वारा शोरूम प्रबंधन से एसी खराब होने की शिकायत की तो दुकानदार द्वारा कंपनी से बात कर एसी बदलने का आश्वासन दिया गया।
मगर काफी दिनों तक चक्कर काटने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ तो उपभोक्ता एजाज द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की खंडपीठ में 23 जुलाई 2020 को याचिका दायर की। जिसमें उपभोक्ता द्वारा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया था।
अधिवक्ता चिलाना ने बताया कि सोमवार को उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह एवं सदस्य नवीन चंद्र चंदोला व देवेंद्र कुमारी तागरा खंडपीठ के समक्ष दो गवाह पेश किए गए। जिस पर खंडपीठ ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद मंजीत इलेक्ट्रॉनिक्स को दोषमुक्त करते हुए हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड हिताची कॉम्लैक्स करन नगर, कड़ी मेहसाना गुजरात को दोषी करार दिया और कंपनी को 30 दिन के अंदर उपभोक्ता को उसी कीमत का एसी बदलकर देने, उपभोक्ता के मानसिक पीड़ा के लिए 15 हजार रुपये व वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया।
साथ ही आदेशित किया कि यदि कंपनी ने आदेशों की अवहेलना की तो वाद योजना के तीन अक्टूबर 2020 से भुगतान तक आठ फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज सहित उपभोक्ता को अदा करना होगा।
