सुलतानपुर: किशोरी से दुराचार के दोषी को 25 साल की जेल
अमृत विचार, सुलतानपुर। कादीपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में तीन साल पूर्व किशोरी से दुराचार के दोषी सागर को पॉक्सो कोर्ट जज ने 25 साल कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर मंगलवार को जेल भेज दिया। वहीं इसी मामले में सह-आरोपी कुलदीप को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव मे बरी कर दिया।
सरकारी वकील रमेश चंद्र सिंह के मुताबिक कादीपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में तीन साल पहले किशोरी से आरोपी ने दुराचार किया था। वहीं कोर्ट मे पेश गवाह और साक्ष्य के आधार पर पॉक्सो कोर्ट जज ने दोषी सागर को 25 साल की जेल व 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। इसके अलावा कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से 75 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की जेल
करौंदीकला थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पहले किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी नसीम को पॉक्सो कोर्ट जज ने पांच साल व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर मंगलवार को जेल भेज दिया। सरकारी वकील रवींद्र प्रताप सिंह के मुताबिक करौंदीकला थानाक्षेत्र के एक गांव में सात मार्च 2020 को किशोरी से आरोपी ने छेड़छाड़ किया था। कोर्ट मे पेश गवाह व साक्ष्य के आधार पर पॉक्सो कोर्ट जज ने दोषी नसीम को पांच साल की जेल व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि मे से 50 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
ये भी पढ़ें:- सुलतानपुर: 30 लाख की स्मैक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल
