बस्ती नगर निकाय चुनाव: मतदेय स्थलों की स्थिति पर डीएम ने पंद्रह अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट

बस्ती नगर निकाय चुनाव: मतदेय स्थलों की स्थिति पर डीएम ने पंद्रह अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट

अमृत विचार, बस्ती। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने मंगलवार को नगर निकाय चुनाव में लगे सभी जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट को मतदेय स्थलों की मौजूदा स्थिति पर पंद्रह अप्रैल तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम ने कहा कि इस रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट अपने नगर निकाय निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण कर मतदेय स्थल पर आवश्यक सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शौचालय, रैंप, मार्ग, बाउंड्रीवाल आदि की स्थिति का पता लगाएंगे। ताकि सत्रह अप्रैल से शुरू हो रही निर्वाचन प्रक्रिया से पहले सभी खामियों को दूर कर लिया जाए।

बैठक में जिलाधकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान कराने के लिए मतदान स्थलों पर कानून व्यवस्था एवं उचित वातावरण सुनिश्चित करना सभी मजिस्ट्रेट का दायित्व है। वे मतदेय स्थलों के पास निवास कर रहे नागरिकों से बात करके अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। बताया कि मतदान कक्ष में किसी के द्वारा कोई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी। 

मतदान के दिन शस्त्र लेकर चलने वाले तथा शराब की दुकान खुली रहने पर संबंधित थाने को जानकारी देंगे। भ्रमण के दौरान मतदेय स्थल पर रजिस्टर में इंट्री करेंगे। यह सुनिश्चित करना होगा कि पीठासीन अधिकारी नियमित रूप से डायरी में सूचनाएं दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि मतदान के एक दिन पूर्व से जोनल एंव सेक्टर मजिस्ट्रेट नगर निकाय मुख्यालय पर रात्रि निवास करेंगे। 

सीडीओ व प्रभारी अधिकारी कार्मिक डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने कहा कि मतदान से पूर्व सभी मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र का कम से कम तीन बार अवश्य भ्रमण कर लें। मतदान के दिन जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट निरंतर भ्रमणशील रहकर कानून व्यवस्था एवं सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराएंगे। 

वे यह देखेंगे कि मतदान के दिन मतदेय स्थल से 200 मीटर के भीतर कोई पांडाल न लगे, और न ही कोई प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि प्रचार-प्रसार कर सकें। 200 मीटर के बाहर लगे टेंट में केवल मतदाता को पर्ची देने का कार्य किया जाएगा, जिस पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह या प्रत्याशी का नाम नहीं होगा। मतदान के दिन प्रत्येक 2 घंटे पर मतदान प्रतिशत की जानकारी देनी होगी।

वहीं, जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर विजय प्रताप यादव ने सभी जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट को नगर निकाय निर्वाचन संबंधी तिथियों एवं उनके कार्य का विस्तार से प्रशिक्षण दिया। बताया कि मतदान के दिन आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की होगी। इस दौरान वे क्षेत्र में किसी परिचित अथवा रिश्तेदार का आतिथ्य स्वीकार न करें। प्रशिक्षण के दौरान सभी जोनल, सेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें:-भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के मामले में मानक स्थापित कर रहा: अश्विनी चौबे