रुद्रपुर: शून्य बिक्री वाले व्यापारियों के वार्षिक रिटर्न की लेट फीस माफ
रुद्रपुर, अमृत विचार। पिछले लंबे समय से जीएसटी रिटर्न नहीं भरने और पंजीकरण निरस्त होने वाले व्यापारियों के लिए सुनहरा मौका है। इसके तहत ऐसे व्यापारी जिनका पंजीकरण निरस्त हो चुका है वे दोबारा ऑनलाइन 30 जून तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जिले में लंबे समय से रिर्टन जमा नहीं करने वालों की संख्या 1000 के करीब है।
राज्य कर अधिकारी प्रकाश त्रिवेदी ने बताया कि सरकार की ओर से नये वित्तीय वर्ष में व्यापारियों को कई सुविधाएं दीं हैं। उन्होंने बताया कि कंपोजीशन स्कीम के तहत पंजीकृत व्यापारियों के लिए वार्षिक रिटर्न की लेट फीस को 9000 रुपये कम किए हैं। पहले यह फीस 10000 रुपये ली जाती थी अब व्यापारियों से मात्र 1000 रुपये फीस ली जाएगी। यह छूट वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के पंजीकृत व्यापारियों के लिए है।
इसके अलावा जिन व्यापारियों की इन वर्षों में कोई बिक्री नहीं हुई हैं उनके लिए लेट फीस पूरी तरीके से माफ होगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने वर्ष 2017-21 तक के रेगुलर व्यापारी हैं। उनके लिए वार्षिक रिटर्न की लेट फीस में भी कमी की है। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यापारी को कोई समस्या है तो वे कार्यालय में आकर अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं।
