निर्णय: अतीक के अधिवक्ता की सदस्यता यूपी बार काउंसिल करेगी निरस्त
प्रयागराज, अमृत विचार। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के साथ उसके अपराधों की सजा अब उसके अधिवक्ता को भी झेलनी पड़ेगी। अतीक के अधिवक्ता खान सौलत हनीफ को मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 2 अप्रैल तक अतीक के गुनाह के बराबर के हिस्सेदार बन चुके उसके अधिवक्ता की बार काउंसिल उत्तर प्रदेश की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। माफिया अतीक के साथ आजीवन कारावास की सजा पाने वाले उसके अधिवक्ता की सदस्यता समाप्त करने की पूरी तैयारी कर ली गई है।
बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य व पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि बार काउंसिल से जुड़ा कोई भी अधिवक्ता किसी मामले में न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध कर दिया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। बार काउंसिल के नियमानुसार अगर किसी अधिवक्ता पर कोई दोष सिद्ध हो जाता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। इसके साथ ही बार के सदस्य ने आगे बताया कि बार काउंसिल की सदस्यता निरस्त होने के बाद कोई भी अधिवक्ता किसी कोर्ट में तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, जब तक कि उसकी सदस्यता बहाल ना हो। निरस्त सदस्य की सदस्यता पुनः बहाल तभी हो सकती है, जब संबंधित अधिवक्ता को दी गई सजा पर ऊपरी अदालत द्वारा स्टे लगा दिया जाए या फिर उसे दोषमुक्त कर दिया जाए।
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