बरेली जेल पहुंचा अतीक का भाई अशरफ, बोला- बड़े अधिकारी ने दी जान से मारने की धमकी, CM योगी समझेंगे मेरा दर्द, देखें VIDEO

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Published By Himanshu Bhakuni
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बरेली, अमृत विचार। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को बरेली जेल लाया गया। अशरफ ने मीडिया से कहा, मुझे एक अधिकारी ने धमकी दी है कि मुझे 2 हफ्ते के बाद किसी बहाने से निकाला जाएगा और निपटा दिया जाएगा। मुझपर लगे आरोप फर्जी हैं, यह मुझे, मेरे परिवार को और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है।

प्रयागराज कोर्ट से अतीक अहमद के भाई अशरफ को सुरक्षित बरेली जिला जेल पहुंचा दिया गया है। हालांकि इस दौरान अशरफ ने पुलिस के एक बड़े अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अशरफ ने बताया कि उसे जान से मारने की धमकी मिली है। उसने कहा कि उसे किसी ना किसी बहाने से जेल से निकालने के बाद उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। साथ ही उसने कहा कि प्रयागराज से बरेली तक उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला, जबकि उसने रोजा रखा हुआ है। अशरफ के मुताबिक, उसने पानी पीकर रोजा तोड़ा है। हालांकि, अशरफ ने उस पुलिस अधिकारी का नाम नहीं बताया, जिसने उसे धमकी दी। उसने कहा कि वह बंद लिफाफे में उस बड़े अधिकारी का नाम भेज देगा।

सीएम योगी समझेंगे मेरा दर्द : अशरफ
अपने ऊपर लगे आरोपों पर अशरफ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी कई झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। उसका दर्द वो समझते होंगे। अशरफ ने कहा कि उमेश का जब अपहरण हुआ तब भी वह जेल में था और उसकी हत्या हुई तब भी वह जेल में था।

अतीक अहमद को उम्र कैद
दरअसल, उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को अदालत ने दोषी करार दिया गया है। इस मामले में अतीक समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1-1 लाख का जुर्मान भी लगाया गया है। मंगलवार को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अतीक के खिलाफ 101 मामले दर्ज हैं। उसके 44 साल के अब तक के आपराधिक इतिहास में वह किसी अन्य मामले में दोषी साबित नहीं हुआ था। पहली बार किसी मामले में उसे सजा सुनाई गई है।

उसके साथ खान शौलत हनीफ और दिनेश पासी भी पहली बार दोषी ठहराए गए हैं। इन दोनों के खिलाफ भी कई अन्य मामले दर्ज हैं। सबूत के अभाव में अदालत ने अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ समेत सात आरोपियों को बरी कर दिया। राजू पाल हत्याकांड के गवाह रहे उमेश पाल अपहरणकांड में एमपीएमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक, दिनेश पासी व अधिवक्ता खान शौलत हनीफ को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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