बुलंदशहर: हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
On

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के दो अभियुक्तों को उम्रकैद और दस-दस हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक केशव देव शर्मा ने बताया कि 17 जुलाई 2009 को थाना बीबीनगर के ग्राम सैदपर निवासी नरेंद्र शर्मा उर्फ पच्चे एवं सुरेंद्र सिंह ने गांव के ही मुकेश कुमार की गोली मार कर हत्या कर दी थी।

इस सिलसिले में थाना बीबीनगर पर धारा- 307,302,34 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को घटित जघन्य अपराध की श्रेणी में रखते हुए पुलिस ने प्रभावी पैरवी की जिसकी बदौलत शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 गोपाल जी ने नरेन्द्र शर्मा उर्फ पच्चे व सुरेन्द्र सिंह को आजीवन कारावास व दस दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

यह भी पढ़ें:-Gayatri Prajapati: गायत्री प्रजापति ब्लैकमेलिंग मामले में महिला की जमानत अर्जी खारिज

संबंधित समाचार