मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का चार सप्ताह के अंदर करें निस्तारण :HC

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का निस्तारण करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयराम बनाम स्टेट ऑफ यूपी द्वारा दाखिल जनहित याचिका के जवाब में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पांचू राम मौर्य के हलफनामे पर संज्ञान लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, लखनऊ के अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि चार सप्ताह के अंदर समस्त मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का निस्तारण करते हुए मृतक आश्रितों को दावे का अविलंब भुगतान किया जाय। 

इसके साथ ही यह भी आदेश दिया कि प्रदेश के बार संघ द्वारा आयोजित होने वाली समस्याओं के संबंध में किए  जाने वाले अनावश्यक विरोध/हड़ताल के संबंध में प्रदेश के सभी बार संघ के अध्यक्ष/मंत्री की एक सभा आहूत कर उक्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक योजना निर्मित करें, जिससे कि प्रदेश में बार संघों द्वारा होने वाली अनावश्यक हड़ताल पर रोक लगाई जा सके। इससे न्याय कार्य में अवरोध उत्पन्न होने की संभावना कम रहेगी।

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